हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन: कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन: कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के विरुद्ध भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गए है.

उन्होंने रेप की एफआईआर (FIR) दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है. लेकिन पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी. 

मिली जानकारी अनुसार शाहनवाज के वकील मोहित पॉल ने सीजेआई एनवी रमना से अनुरोध किया था कि, मामले की तुंरत सुनवाई हो.

अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी. लेकिन सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे. 

आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज हो.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है, साथ ही पुलिस को 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है.

कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.

निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.

मोहम्मद आमिर